Ragging is strictly prohibited
Anti Ragging
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 887@2009 के निर्णय अनुसार यूजीसी द्वारा एंटी रैगिंग समिति का महाविद्यालय में गठन किया गया है । प-म-ब गुजराती कला एवं विधि महाविद्यालय इंदौर के परिसर में रैगिंग की घटना होने पर रैगिंग निरोधी समिति के अध्यक्ष प्राचार्य डॉ श्रीमती शशि भंडारी 94259 64261 रैगिंग निरोधी समिति के सदस्य शिक्षक प्रतिनिधि डॉ संदीप ओझा 9926029664 डॉ प्रतिभा सुगंधी 98273 60022 समिति के अशैक्षणिक कर्मचारी प्रतिनिधि श्री राजेश त्रिवेदी 9977969996 एवं पुलिस प्रतिनिधि नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इंदौर कार्यालय 0731 2409100 अथवा रैगिंग समिति के अन्य सदस्यों के नाम एवं मोबाइल नंबर महाविद्यालय के सूचना पटल उपलब्ध है। राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1800 180 5522 पर तत्काल सूचित करें । रैगिंग करने वाले छात्र छात्राओं पर महाविद्यालय विश्वविद्यालय एवं पुलिस द्वारा वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जावेगी । महाविद्यालय परिसर या अन्य स्थान पर रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
प्रवेश फॉर्म भरते समय महाविद्यालय के छात्र-छात्रा एवं उनके माता-पिता /पालक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र/ शपथ पत्र प्रस्तुत करे।